संजय सिंह का रिलीज ऑर्डर जेल पहुंचा, समर्थक कर रहे हैं इंतजार
दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को आप नेता संजय सिंह को निर्देश दिया कि वह कथित दिल्ली शराब “घोटाला” मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करें या गवाहों को प्रभावित न करें। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सिंह को तिहाड़ केंद्रीय जेल से रिहा करने का आदेश पारित करने से पहले ये निर्देश दिये। संजय सिंह का उनके समर्थक भारी तादाद में जमा हैं।
जज ने सिंह को पासपोर्ट जमा करने, एनसीआर छोड़ने से पहले यात्रा कार्यक्रम के बारे में सूचित करने और अपना फोन लोकेशन हमेशा चालू रखने का भी निर्देश दिया। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान, सिंह के वकील ने अदालत को सूचित किया कि राजनेता की पत्नी इस मामले में आरोपी की जमानतदार होंगी।
वकील ने अदालत को बताया, “मैं (सिंह) संसद सदस्य हूं। भागने का कोई जोखिम नहीं है।” जज ने आरोपी को 2 लाख रुपये का निजी बांड और इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा करने का निर्देश दिया