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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अतीक अहमद के बेटे उमर को जमानत, पर नहीं मिलेगी राहत; जेल में ही रहेंगे

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उमर अहमद को लखनऊ की सीबीआई की प्रथम कोर्ट ने जमानत दे दी. उमर अहमद को दो मामलों में जमानत मिली है. ये मामले मनी लॉन्ड्रिंग के साथ-साथ देवरिया कांड से संबंधित हैं, लेकिन अन्य दूसरे मामले में फिलहाल वह जेल में ही रहेंगेदिवंगत माफिया अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर अहमद जमानत मिल गई, हालांकि फिलहाल वह जेल से रिहा नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ कई मामले लंबित हैं और उन मामलों में वह जेल में ही रहेंगे. गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उमर अहमद को लखनऊ की सीबीआई की प्रथम कोर्ट ने जमानत दे दी. उमर अहमद को दो मामलों में जमानत मिली है. ये मामले मनी लॉन्ड्रिंग के साथ-साथ देवरिया कांड से संबंधित हैं.आरोप है कि उमर अहमद ने लखनऊ के व्यापारी मोहित जायसवाल से मारपीट की थी. यह मारपीट पैसों के लेन-देन को लेकर देवरिया में हुई थी. इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया था. लखनऊ सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने ईडी के द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मामले में उसे जमानत दे दी. मोहम्मद उमर फिलहाल लखनऊ जेल है और जमानत के बाद भी वह वहीं रहेगा, क्योंकि उसके खिलाफ और कई मामले दर्ज हैं.

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