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इराक में 9 साल की उम्र में हो जाएगी लड़कियों की शादी! दुनिया के बाकी इस्लामिक मुल्कों में क्या है नियम?
इराक की सरकार देश में विवाह कानून में संशोधन करने जा रही है. ड्राफ्ट बिल तैयार हो गया है. संशोधन विधेयक के तहत लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र को 18 वर्ष से घटाकर 9 साल कर दिया जाएगा. देश में बाल विवाह दर पहले से ही बहुत ज्यादा है, माना जा रहा है कि इस कदम से इराक 65 साल पीछे जा सकता है. सोचिए अचानक आपको दिखे एक 9 साल की लड़की बैग लेकर स्कूल जा रही है, वो खेलने, पढ़ने, दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए उत्साहित है. क्या आपके दिमाग में तब ये आएगा कि किसी देश में, उसी उम्र की एक बच्ची को शादी के बंधन में बांध दिया जाएगा? यह सोचकर हिचक हो सकती है, लेकिन इराक इस बात को जल्द कानूनी रूप से हकीकत में बदलने वाला है. इराक अपनी विवाह कानूनों में एक ऐसा संशोधन करने जा रहा है जिसके तहत पुरुषों को 9 साल की लड़कियों से शादी करने की अनुमति मिल जाएगी, यह कानून न सिर्फ शादी की उम्र को कम करेगा बल्कि महिलाओं के तलाक, बच्चों की देखभाल और संपत्ति के अधिकारों पर भी रोक लगाएगा. इस कदम से इराक 65 साल पीछे जा सकता है. इराक की सरकार देश में विवाह कानून में संशोधन करने जा रही है. ड्राफ्ट बिल तैयार हो गया है. संशोधन विधेयक के तहत लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र को 18 वर्ष से घटाकर 9 साल कर दिया जाएगा.
