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उत्तराखंड: अशासकीय स्कूलों में कार्यरत पीटीए शिक्षक नहीं होंगे तदर्थ, जानें क्या बोले शिक्षा मंत्री धन सिंह

सत्या ऑन लाइन न्यूज, देहरादून Published by: Deepti Bhatnagar Updated Fri, 01 Mar 2024 11:44 AM IST

शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने कहा कि तदर्थ नियुक्ति नहीं दी जाएगी। निजी स्रोतों से लगे पीटीए शिक्षकों को तदर्थ नियुक्ति देने की व्यवस्था नहीं है।

अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत पीटीए शिक्षक तदर्थ नहीं होंगे। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विधानसभा में विधायक विक्रम सिंह नेगी के तारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। नेगी का प्रश्न था कि इन विद्यालयों में 10 हजार रुपये नियत मानदेय पर पीटीए शिक्षकों की तैनाती की गई है।

यह योग्यता रखने वाले शिक्षकों को क्या तदर्थ नियुक्ति दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने लिखित उत्तर में कहा, उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा संशोधन अधिनियम 2016 में दी गई व्यवस्था के अनुसार, स्कूल प्रबंधन तंत्र ने 18 अक्तूबर 2011 तक निजी स्रोतों से सेवायोजित पीटीए शिक्षकों को तदर्थ नियुक्ति दी गई। जिनके लिए पद सृजित थे।

PTA teachers working in non-government schools will not be ad-hoc Dhan Singh Rawat said Uttarakhand News
उच्च न्यायालय में दाखिल की विशेष अपील
इस तिथि के बाद से निजी स्रोतों से लगे पीटीए शिक्षकों को तदर्थ नियुक्ति देने की व्यवस्था नहीं है। हाईकोर्ट में दाखिल एक याचिका में पीटीए शिक्षकों की नियुक्ति को राज्य में शैक्षिक प्रणाली के लिए हानिकारक एवं अवैध बताया गया है। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने तीन मार्च 2015 को उच्च न्यायालय में विशेष अपील दाखिल की है।चतुर्थ श्रेणी के 2,365 पदों पर होगी भर्ती

विधानसभा में विधायक भुवन चंद कापड़ी के तारांकित प्रश्न पर शिक्षा मंत्री डाॅ.धन सिंह रावत ने कहा, विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के 2,364 पदों को आउटसोर्स से भरा जाएगा।

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